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Twisha Case: त्विषा केस में भोपाल पुलिस पर सवाल, CBI ने जांच डायरी में बताईं खामियां; जानें आज क्या-क्या हुआ?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: भोपाल ब्यूरो Updated Tue, 26 May 2026 09:05 PM IST
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सार

Twisha Case: भोपाल के त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। टीम ने पुलिस आयुक्त को बताया कि एसआईटी की केस डायरी अधूरी है। डायरी में समर्थ सिंह से पूछताछ का बिंदुवार विवरण दर्ज नहीं मिला। पढे़ं पूरी खबर

MP News CBI conducted investigations throughout the day today in the Twisha Sharma death case
त्विषा मौत मामला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

राजधानी भोपाल के हाई-प्रोफाइल त्विषा शर्मा मौत मामले में भोपाल पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस की विशेष जांच टीम तीन दिन की पूछताछ के बाद भी आरोपी पति समर्थ सिंह से कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि समर्थ ने पूछताछ में वही बातें दोहराईं जो पहले से मीडिया और परिजनों के माध्यम से सार्वजनिक हो चुकी हैं।



एसआईटी अब तक समर्थ से फरारी के दौरान उसे पनाह देने वालों और उसके छिपने के ठिकानों जैसी अहम जानकारी भी नहीं निकलवा पाई है। इसी बीच, त्विषा शर्मा की सास और सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह तथा पति समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और प्रताड़ना का मामला दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम मंगलवार को भोपाल पहुंची।
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दिल्ली से आई टीम ने कटारा हिल्स थाने में एसआईटी से जांच की जानकारी ली, इसके बाद गिरिबाला सिंह के घर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीबीआई अधिकारियों ने गिरिबाला सिंह से शादी के बाद हुए विवाद, त्विषा और उसके मायके पक्ष के साथ संबंधों और पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की। इसके बाद टीम ने पुलिस आयुक्त संजय कुमार से भी मुलाकात की।

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सीबीआई ने केस डायरी में बताईं कमियां
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई टीम ने पुलिस आयुक्त को बताया कि एसआईटी की केस डायरी अधूरी है। डायरी में समर्थ सिंह से पूछताछ का बिंदुवार विवरण दर्ज नहीं मिला। इसके अलावा हर 24 घंटे में कराई गई मेडिकल रिपोर्ट, समर्थ और गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जब्ती और उनकी जांच से जुड़े दस्तावेज भी पूरी तरह संलग्न नहीं पाए गए। सीबीआई की आपत्तियों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर डीसीपी जोन-2 विकास सहवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर शाम तक केस डायरी को अपडेट करने का काम किया।

परिजनों से भी मिली सीबीआई टीम
मंगलवार को सीबीआई अधिकारियों ने शाहजहांनाबाद स्थित आर्मी मैस में ठहरे त्विषा शर्मा के भाई और अन्य परिजनों से भी मुलाकात की। टीम ने उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। हालांकि, परिजन उसी दिन अस्थि विसर्जन के लिए ऋषिकेश रवाना हो गए, इसलिए उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। सीबीआई ने बताया कि सभी परिजनों के बयान जल्द ही दिल्ली में दर्ज किए जाएंगे।

पढ़ें: त्विषा की सास गिरिबाला के घर पहुंची CBI, ससुरालजन व मायके वालों से की बात; जल्द खुलेगा राज

दहेज और 20 लाख रुपये की मांग का आरोप
सीबीआई द्वारा दर्ज नई एफआईआर में त्विषा के परिजनों के आरोपों के आधार पर विदाई के समय 2 लाख रुपये दहेज मांगने और बाद में 20 लाख रुपये अतिरिक्त की मांग का जिक्र है। बताया गया है कि शादी से पहले त्विषा शर्मा के म्यूचुअल फंड में करीब 20 लाख रुपये थे। शादी के बाद जब त्विषा भोपाल में रहने लगी तो समर्थ सिंह को इसकी जानकारी मिली। आरोप है कि इसके बाद समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह ने इस रकम को FD के रूप में समर्थ के नाम कराने या खाते में ट्रांसफर कराने के लिए त्विषा पर दबाव बनाया। इसी रकम को लेकर परिवार में कई बार विवाद भी हुआ।

अदालत में जवाब पेश, हाईकोर्ट में आज सुनवाई
मंगलवार को भोपाल जिला अदालत में त्विषा शर्मा के परिजनों की याचिका पर सुनवाई हुई। SIT ने अदालत को बताया कि 12 मई की रात घटना के बाद से 20 मई तक समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल सुरक्षित रखने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से CDR मांगी गई है। रिपोर्ट मिलते ही उसे केस डायरी के साथ अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है।

कल होगी सुनवाई
अब इस मामले में बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। त्विषा के परिजनों और राज्य सरकार की ओर से जमानत खारिज करने की मांग की जाएगी। उधर, समर्थ सिंह फिलहाल भोपाल पुलिस रिमांड पर हैं। मंगलवार को एम्स में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है।

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